विशेष संवाददाता
रांची। एचईसी परिसर स्थित श्रीरामकृष्ण सेवा संघ द्वारा संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल से जुड़े विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिटायर्ड जस्टिस एनएन तिवारी को स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया कि नई कमिटी के पदभार ग्रहण करने तक रिटायर्ड जस्टिस एनएन तिवारी विवेकानंद स्कूल प्रबंधन के एडमिनिस्ट्रेटर बने रहेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि विद्यालय प्रबंध समिति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेज, बैंक अकाउंट आदि नवनियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के जिम्मे 72 घंटा के अंदर सौंप दें। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई। अगली सुनवाई अप्रैल माह में होगी। फ़िलहाल अभय मिश्रा को उनका पद हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर रिटायर्ड जस्टिस एनएन तिवारी को सौंपना होगा।
- सिविल कोर्ट ने जारी किया था वांरट
गौरतलब है कि 28 फरवरी 2020 को निबंधन महानिरीक्षक द्वारा सुकृत भट्टाचार्य को अध्यक्ष, डॉ. स्मिता डे को सचिव एवं तन्मय मुखर्जी को कोषाध्यक्ष के पद पर वैध ठहराया था, लेकिन निबंधन महानिरीक्षक के उक्त आदेश के बावजूद अभय कुमार मिश्रा अवैध रूप से स्कूल प्रबंध समिति पर कब्जा जमाए हुए थे। इस संबंध में रांची की निचली अदालत से विवेकानंद विद्या मंदिर की अनधिकृत रूप से गठित कमेटी में शामिल सभी पदाधारियों के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी किया गया था। सिविल कोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया था, उसमें स्कूल संचालन समिति के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव एवं अन्य का नाम शामिल है। कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे केस आईओ के आवेदन पर अभय कुमार मिश्रा, काशीनाथ मुखर्जी, मलय कुमार नंदी, आदित्य कुमार बनर्जी एवं गौतम दास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पदाधिकारियों पर स्कूल भवन के निर्माण में गड़बड़ी करने और सरकारी बैंक की जगह एचडीएफसी, बंधन बैंक और अन्य जगहों से स्कूल के खातों का संचालन करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक अनधिकृत रूप से गठित कमेटी निर्वाचित कमेटी को पिछले दो वर्षों से स्कूल के संचालन का काम काज नहीं सौंप रही है। इस दौरान बैंक खातों से अवैध निकासी की गयी है।